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चर्चित रेड लाइट एरिया के मसले पर प्रशासन की रिपोर्ट से नाराज हुआ हाईकोर्ट, फटकार लगाकर दिए ये निर्देश दूसरी बार दिया था हलफनामा अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कबाड़ी बाजार में रेड लाइट एरिया बंद कराने को लेकर हार्इकोर्ट में जनहित याचिका डाली थी। इस पर जिलाधिकारी अनिल ढींगरा, एसपी क्राइम डा. बीपी अशोक आैर सीएमआे डा. राजकुमार ने रेडलाइट एरिया की भौगोलिक व मौजूदा स्थिति समेत रिपोर्ट तैयार करवाकर कोर्ट के सामने हलफनामा प्रस्तुत किया था। प्रशासनिक व पुलिस अफसरों ने यह हलफनामा 23 अप्रैल को प्रस्तुत किया था। इस पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कड़ी आपत्ति जतार्इ थी। इसके बाद हार्इ कोर्ट ने एक दिन का समय आैर देते हुए दोबारा हलफनामा देने का आदेश दिया था। इस बार भी अफसरों के इस हलफनामे पर भी आपत्ति जतार्इ गर्इ आैर हार्इकोर्ट ने सही हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी।
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सीएम योगी के भरपूर बिजली देने के दावे पर पलीता, इतने घंटे की हो रही कटौती 30 अप्रैल दी नर्इ तारीख हार्इकोर्ट द्वारा दो बार हलफनामे को वापस कराने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गर्इ है कि जिन अफसरों ने ये दोनों हलफनामे तैयार किए, उनके खिलाफ कार्रवार्इ हो। क्योंकि हार्इकोर्ट ने कहा है कि जिन अफसरों ने हलफनामा तैयार किया है, उनके बारे में भी 30 अप्रैल को कोर्ट में चर्चा होगी। प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि एक सप्ताह में सही तथ्यों के साथ हलफनामा प्रस्तुत किया जाएगा। हलफनामे के लिए 30 अप्रैल की नर्इ तारीख मिलने के बाद पुलिस व प्रशासनिक अफसरों में खलबली मची हुर्इ है।
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