
मेरठ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मेरठ (ssp meerut) को मुस्लिम से हिन्दू (muslim to hindu) बन शादी करने वाली यती उर्फ कहकशा के जीवन की सुरक्षा करने और स्थानीय पुलिस को उसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची के पिता, परिवार वाले या उनके मित्र कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से या शारीरिक रूप से क्षति न पहुंचने पाये। कोर्ट ने याची के पिता को नोटिस जारी कर सीजेएम से नोटिस प्राप्त होने की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यती की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि वह जन्म से मुस्लिम है। किन्तु उसकी आस्था हिन्दू धर्म में है। उसने हिन्दू धर्म अपना लिया है। इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी है और अखबार में प्रकाशित भी कराया है। याची बालिग है, उसने अपनी मर्जी से 16 अप्रैल, 21 को हिन्दू रीति से शादी की है और अपने पति के साथ रह रही है। किन्तु उसके पिता व परिवार वाले नाराज हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
याची ने इचौली थाना पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगायी है। आरोप है कि उसे सुरक्षा नहीं दी गयी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 23 जून को होगी। कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है कि याची को सुरक्षा दे और देखे कि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचाने पाये। याची के पिता या दोस्त उसके घर न जाएं, न ही फोन करें।
Published on:
27 May 2021 03:05 pm
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