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Corona Impact: जेल में बंद गर्भवती और गंभीर बीमारी वाले कैदियों को मिलगी पेरोल

जेल में कोरोना संक्रमण के बढते मामलों को देख सरकार ने बनाई योजना। 60 दिन के पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा होगे सजायाफ्ता कैदी। अर्थदंड की सजा काट रहे कैदी भी किए जाएंगे रिहा।

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मेरठ

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Rahul Chauhan

May 04, 2021

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ। दूसरी लहर में कहर मचा रहा कोरोना (coronavirus) जेल की चारदीवारी को भी फांद गया है। जिसके चलते जेल (jail) के भीतर बंदियों में भी कोरोना फैल रहा है। जेल में बंदियों की सुरक्षा को देखते हुए फिर से बंदियों की रिहाई की योजना बनाई गई है। इसके लिए गठित हाई कमेटी ने कैदियों की रिहाई की सिफारिश की है। जिसके मुताबिक,60 दिन के पेरोल या अंतरिम जमानत पर सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा 65 साल से अधिक आयु के प्रतिबंधित के अलावा सभी कैदियों को भी पेरोल मिलेगी।

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इसके अलावा गर्भवती, कैंसर, हार्ट, गंभीर बीमारी वाले कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। हालांकि, हत्या, अपहरण, दुराचार जैसे जघन्य अपराधियों की रिहाई नहीं होगी। सजा भुगतने के बाद अर्थदण्ड की सजा काट रहे कैदी भी रिहा होंगे। न्यायिक अधिकारियों को जेलों में जाकर योजना के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे जेल में फैलने वाले कोरोना को रोका जा सकता है।

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मेरठ जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया कि डीजी कारागार से ऐसे कैदियों का रिकार्ड मांगा है। जो कि भेजने की तैयारी की जा रही है। सत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए कमेटी गठित की गई है। जिसमें एके अवस्थी प्रमुख सचिव गृह व आनंद कुमार डीजी जेल कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर योजना का अनुपालन कराने का अनुरोध किया है।