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मेरठ

Traffic Rules में हुआ बड़ा बदलाव, अब थाने की पुलिस नहीं काट सकेगी चालान!

Highlights
-अब थाना पुलिस नहीं चेक कर सकेगी वाहन न काट सकेगी चालान-योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला -वाहन चेक करने का अधिकार अब सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को

मेरठSep 06, 2020 / 12:13 pm

Rahul Chauhan

Challan

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मेरठ। अब वाहन चेकिंग के नाम पर थाना पुलिस वाहन चालकों का उत्पीड़न नहीं कर सकेगी। प्रदेश सरकार ने थाना पुलिस के हाथ से वाहनों की चेकिंग और उनके चालान काटने का अधिकार छीन लिया है। इससे वाहन चालकों को जहां बड़ी राहत मिली है। वहीं थाना पुलिस के हाथों से कमाई का साधन भी छीन लिया गया है।
बता दें कि थाना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न की घटनाएं आम थी। हर दिन वाहन चालकों से वसूली और उत्पीड़न की खबरें सुर्खियों में रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अब थाने की पुलिस वाहनों की चेकिंग नहीं कर सकेगी। अब नियम तोड़ने पर भी थाना पुलिस चालान नहीं काट सकेगी।
मिली जानकारी के मुताबिक अवैध वसूली को मुख्यमंत्री सख्त हुए और उन्होंने ये फैसला जारी किया है।
जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने और जनता को अवैध वसूली से बचाने के लिए मुख्यमंत्री का सख्त फैसला आया है। अक्सर अपने देखा होगा कई पुलिसकर्मी अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभाते हैं तो कुछ चौराहे पर ड्यूटी करते वक्त विभाग की फ़ज़ीहत करा देते हैं। अवैध वसूली और गुंडई दिखा कर जनता को परेशान भी करते हैं।इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए ही सीएम ने सख्त फैसला लिया है और थाने की पुलिस को वाहन चेकिंग करने के लिए मनाही की है। आपको बता दें केवल ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही ये चेकिंग कर सकेंगे।
ये होगी चालान की दरें :—

तेजगति वाहन चलाना 1000 से बढ़ाकर 2000 व 4000
बिना हेलमेट दो पहिया वाहन 500 से 1000
दो पहिया वाहन पर तीन सवारी 300 से 1000

प्रदूषण पर 2500 से दस हजार
चार पहिया वाहन पर बिना सीट बेल्ट 500 से 1000
बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना 5000 से 10000

बिना आरसी के वाहन चलाना 1000 से 5000

मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने पर 100 से 1000
बिना नंबर प्लेट/दोषपूर्ण नंबर प्लेट पर 300 से 5000
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