यह भी पढ़ेंः अजब-गजब: भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति पीने लगी दूध, शुरू हो गई पूजा-अर्चना, देखें वीडियो दो बार नाम बदलवाने का मौका UIDAI ने नाम बदलवाने को लेकर दो बार मौके देने का निर्णय लिया है। नाम ठीक कराने के लिए कम से कम एक आइडी की जरूर पड़ेगी। इनमें पैन कार्ड, वोटर आइडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्था का लेटर हेड, वेपन लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमुख के लेटर हेड पर आपके पते का प्रमाणीकरण हो, इनमें से एक आइडी से आधार केंद्र में जाकर अपना नाम बदलवा सकते हैं। यह प्रक्रिया अब सिर्फ दो बार ही हो सकती है।
यह भी पढ़ेंः स्वच्छ भारत की हकीकत बयां करता ये वीडियो, इस क्षेत्र से मिल चुके हैं डेंगू के मरीज, Video जन्मतिथि में एक बार बदलाव UIDAI ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। यदि जन्म तिथि में तीन साल से कम का अंतर तो संबंधित दस्तावेज के साथ आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। इसके लिए पते की किसी एक आईडी की जरूरत होगी। यह सुविधा अब सिर्फ एक बार ही मिलेगी। साथ ही आधार कार्ड में लिंगादि में सुधार के लिए भी एक बार ही सुविधा दी जाएगी। इसक अलावा मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी।