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नाबालिग से गैंग रेप हुआ तो पीड़िता को सरकार देगी 15 लाख

सेक्‍सुअल वायलेंस में 5 गुना तक बढ़ी रकमपहली बार सामूूहिक दुष्कर्म व अननेचुरल सेक्‍सुअल असाल्‍ट की अलग कैटेगरी

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Kumar Kundan

May 19, 2018

Gangrape With Woman In betul Madhya Pradesh

Gang raped woman by way of abduction One arrested

कुमार कुन्दन
नई दिल्ली। यौन हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने इनके मुआवजे में काफी बढ़ोतरी कर दी है। पहली बार सामूहिक दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार की अलग से श्रेणी बनाई गई है। सामूहिक दुष्कर्म की नाबालिग पीड़िता को आर्थिक सहारे के लिए 7.5 से 15 लाख तक की रकम मिल सकेगी। पहले ऐसी पीड़िता को भी अधिकतम 4.5 लाख ही मिलते थे। इसके अलावा ऐसे किसी भी मामले में राज्य सरकार कोई मुआवजा देना चाहे तो वह रकम अलग होगी।

तुरंत लागू होगा आदेश
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसके लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। यानी नई व्यवस्था तत्काल लागू हो जाएगी। बलात्कार पीड़िता के लिए जहां पहले सिर्फ तीन लाख का मुआवजा तय था, लेकिन अब यह 4 से 7 लाख तक होगा। एसिड अटैक के मामलों में पीड़िता को पहले तीन लाख तक की ही रकम मिलती थी। लेकिन अब यह 3 से 8 लाख तक होगी। इसी तरह यौन हिंसा के बाद मौत होने पर पहले जहां सिर्फ दो लाख रुपये का प्रावधान था, अब परिवार वालों को 5 से 10 लाख का मुआवजा मिलेगा।

14 से 18 साल की बालिका को भी अतिरिक्त मुआवजा
सेंट्रल विक्टिम कंपंसेशन फंड (सीवीसीएफ) के तहत पहले जहां ऐसे अपराधों में सिर्फ 14 साल तक की पीड़िता को 50 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता था। लेकिन अब 14 से 18 साल तक की बालिकाओं को भी इसका हकदार माना जाएगा। इसी तरह पहली बार अप्राकृतिक यौनाचार की श्रेणी का प्रावधान करते हुए इसके लिए 4 से 7 लाख तक के मुआवजे की व्यवस्था की है। पहली बार बलात्कार की वजह से गर्भधारण की अलग से श्रेणी बनाई गई है। ऐसे मामलों में 3 से 4 लाख रुपये की राशि मिलेगी।

अन्य यौन दुर्व्यवहार पर मुआवजा नहीं
पहले दुष्कर्म के अतिरिक्त अन्य यौन दुर्व्यवहार पर 50 हजार रुपये का प्रावधान था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ पहले यौन हिंसा की वजह से 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता पर ही मुआवजा मिलता था, लेकिन अब 20 फीसदी से अधिक विकलांगता में भी मुआवजा मिलेगा। इसी तरह पहले 25 फीसदी या उससे ज्यादा जलने के मामलों में ही मुआवजा मिलता था, लेकिन अब इससे कम जलने पर भी मुआवजा मिल सकेगा।

निर्भया फंड का होगा उपयोग
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यौन दुर्व्यवहार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पीड़िता को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए यह मदद बढ़ाई जा रही है। हमारी कोशिश है कि निर्भया फंड से ज्यादा से ज्यादा रकम ऐसी पीड़ितों तक पहुंचाया जा सके।

सामूहिक दुष्कर्म (वयस्क पीड़िता)
पुरानी रकम- 3 लाख
नई रकम- 5 से 10 लाख

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता
(14 साल तक)
पुरानी रकम- 4.5 लाख
नई रकम- 7.5 से 15 लाख

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता
(14 से 18 साल तक)
पुरानी रकम- 3 लाख
नई रकम- 7.5 से 15 लाख

दुष्कर्म
पुरानी रकम- 3 लाख
नई रकम- 4 से 7 लाख

एसिड अटैक
पुरानी रकम- 3 लाख
नई रकम- 3 से 8 लाख

मुआवजे के लिए अन्य नई श्रेणियां-

अप्राकृतिक यौन दुर्व्यवहार (अननैचुरल सेक्सुअल असाल्ट)
4 से 7 लाख

गंभीर शारीरिक या मानसिक चोट
1 से 2 लाख

दुष्कर्म की वजह से गर्भाधारण
3 से 4 लाख


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