सीपीसीबी (CPCB) ने बताया कि करोना में उपयोग किए जाने वाले मास्क पर दस्तानों को काट कर कम से कम 72 घंटे तक कागज के थैले में रख कर ही कूड़ेदान में डालें। बोर्ड ने कहा कि जरूरी नहीं है कि यह मास्क और दस्ताने संक्रमित व्यक्ति द्वारा ही इस्तेमाल में लाए गए हो यह गाइडलाइन सभी के लिए जारी की गई है। यह चौथा मौका है, जब सीपीसीबी ने कोरोना से जुड़े बायो-मेडिकल कचरे पर दिशानिर्देश जारी किया है।
कूड़ेदान में तीन दिन तक रखना चाहिए सीपीसीबी ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (CPCB Commercial Establishments) और कार्यालयों को भी पीपीई के निपटारे के लिये इसी प्रक्रिया के पालन का निर्देश दिया है। सीपीसीबी ने कहा, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, संस्थानों, कार्यालयों आदि में आम आदमी के बेकार पीपीई को अलग कूड़ेदान में तीन दिन तक रखना चाहिए।
जानिए, क्या कहा बोर्ड ने..
– सीपीसीबी ने कहा कि संक्रमितों द्वारा छोड़े गये भोजन या पानी की खाली बोतलों आदि को बायो-मेडिकल कचरे के साथ न रखें। – पीले रंग के थैले का इस्तेमाल सामान्य ठोस कचरा रखने के लिये नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कोविड-19 से जुड़े बायो-मेडिकल कचरा के लिये हैं।
– संक्रमित रोगियों द्वारा छोड़े गये भोजन या पानी की खाली बोतलों आदि को बायो-मेडिकल कचरा के साथ एकत्र नहीं किया चाहिए।
– कोरोना पृथक वार्ड से एकत्र किए गए इस्तेमाल हो चुके चश्मे, फेसशील्ड, एप्रन, प्लास्टिक कवर, हजमत सूट, दस्ताने आदि पीपीई को अवश्य ही लाल थैले में एकत्र करना चाहिए।
– इस्तेमाल किए जा चुके मास्क (तीन परत वाले मास्क, एन 95 मास्क आदि), हेड कवर/कैप आदि को पीले रंग के थैले में एकत्र करना चाहिए।