
दो दिन बाद घूमने-फिरने से लेकर खाने-पीने तक बदले सारे नियम, कहीं जाने से पहले पढ़ लें ये नए Rule
नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus In Iindia) के संक्रमण के मामले भले ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन (Lockdown) में ढील भी बढ़ाई जा रही है। 1 जून से लॉकडाउन (1 June Lockdown) फाइव (Lockdown 5.0) की शुरुआत के साथ ही धीरे-धीरे अब लोगों के लिए रियायतें बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि गृह मंत्रालय (home Ministry) ने अगले 1 महीने तक यानी 30 जून तक लॉकडाउन (Lockdown in india) को बढ़ा दिया है, लेकिन बहुत सारी सहूलियत भी लोगों को दी गई है। इन रियायतों में धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की बात गाइडलाइन (Guideline) में कहीं गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) ने दिशा-निर्देश जारी कर कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर बाक़ी जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को सोमवार 8 जून (8 June) से खोलने की अनुमति दे दी है। जानिए आज से ठीक दो दिन बात यानी 8 जून को क्या-क्या बदल जाएगा, किन - किन चीजों में आपको छूट मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होटल , रेस्टोरेंट व अन्य चीजों के लिए जानिए क्या गाइडलाइन जारी हुई है...
होटल के लिए ये नियम
किसी होटल में टहरने से पहले इन नियमों को ध्यान से पढ़ लें। सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी होगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी। इस दौरान सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं स्टाफ और गेस्ट जब तक होटल में रहेंगे तब तक उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेनसिंग को सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
गर्भवती महिलओं को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत
कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा और अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय करने होंगे। सभी कर्मचारी खासतौर से वरिष्ठ कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। कोशिश होनी चाहिए ऐसे कर्मचारी सीधे लोगों के संपर्क में नहीं आएं। ध्यान रहे जहां भी संभव हो, होटल प्रबंधन घर से काम की सुविधा पर जोर दे।
होटल में उचित भीड़ प्रबंधन के साथ-साथ बाहरी परिसर जैसे कि पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेनसिंग मानदंडों का विधिवत पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ज्यादा लोगों के एकत्रति होने पर पाबंदी बनी हुई है। यदि उपलब्ध हो तो वैलेट पार्किंग, कर्मचारियों के उपयुक्त कवर / मास्क और दस्ताने पहनने के साथ चालू होगी। वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियों आदि का सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए।
मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होनी चाहिए. होटल में एंट्री के लिए लगनी वाली कतार में लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। जिससे सोशल डिस्टेनसिंग का पालन किया जा सके।
गेस्ट की जानकारी (ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस) के साथ-साथ आईडी और स्वयं घोषणा पत्र को रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद गेस्ट को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा।चेक इन और चेक आउट के लिए होटलों के क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटिल पेमेंट अपनाना होगा। गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले उसको सैनिटाइज करना होगा।
रेस्टोरेंट के लिए क्या होंगे नियम
रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो सके। डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जितना हो सके डिजिटल पैमेंट का इस्तेमाल करें। बफैट सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेनसिंग का पालन होना चाहिए। रोस्टरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेकअवे पर जोर देना चाहिए।होम डिलिवरी से पहले होटल अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना होगा।नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा।
जानिए, और क्या हैं नियम
- 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इन जगहों पर जाने पर मनाही है।
- मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगा।
- इन जगहों पर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना पड़ेगा।
- साबुन से चालीस सेकंड या सैनेटाइजर्स से कम से कम बीस सेकंड तक हाथ साफ करना ठीक रहेगा।
- खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी है।
- कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
- एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा हो सकता है।
- मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा।
- लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिह्न बनाना होगा।
Updated on:
06 Jun 2020 04:05 pm
Published on:
06 Jun 2020 11:08 am
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