
नई दिल्ली।
दुनियाभर में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे ( April Fool Day ) मनाया जाता है। इस दिन लोगों एक-दूसरे को अप्रैल फूल बनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी जोक्स व प्रैंक ( April Fool Jokes Prank ) बनाने वाले मैसेज भेजे जाते है, लेकिन इस बार ऐसा करना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। हालांकि, ये आदेश सिर्फ महाराष्ट्र ( April Fool Ban in Maharashtra) के लिए लागू किया गया है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि एक अप्रैल यानी 'अप्रैल फूल डे' को किसी तरह की अफवाह या प्रैंक करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
6 माह की जेल व एक हजार रुपए जुर्माना
इससे पहले पुणे पुलिस ने सोमवार को चेतावनी जारी की थी। पुणे पुलिस ने अप्रैल फूल डे पर सोशल मीडिया पर मजाक के नाम पर अफवाह ( coronavirus Rumors ) नहीं फैलाने की अपील की। ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए 6 माह की जेल व एक हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती है। अब पूरे महाराष्ट्र पर रोक लगा दी गई है।
ग्रुप एडमिन होगा जिम्मेदार
पुणे ग्रामीण पुलिस के सब-डिवीजनल ऑफिसर नारायण शिरगांवकर ने कहा, अफवाह और प्रैंक के चलते लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) का नियम प्रभावित हो सकता है। लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता है तो इसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। इसलिए वे ग्रुप को सिर्फ एडमिन के लिए खुला रखें।
अब तक 45 मामले आए सामने
बता दें कि पुणे में अब तक 45 कोरोना के मामले सामने आ चुके है। सोमवार को यहां 52 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि, संक्रमित मरीजों में से 10 लोग ठीक होकर घर लौट चुके है।
Updated on:
31 Mar 2020 01:07 pm
Published on:
31 Mar 2020 01:06 pm
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