लॉकडाउन प्रतिबंध 5 जून यानि आज समाप्त हो रहा था। मगर सरकार ने इसे 10 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया।
नई दिल्ली। असम सरकार ने शुक्रवार को कोरोना महामारी के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन प्रतिबंधों को 16 जून तक बढ़ा दिया। लॉकडाउन प्रतिबंध 5 जून को यानि आज समाप्त हो रहा था। मगर सरकार ने इसे 10 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया।
किन-किन चीजों पर प्रतिबंध
यहां पर दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहने वाला कर्फ्यू , अब दोपहर 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रेस्तरां, ढाबे केवल दोपहर 12 बजे तक ग्राहकों के लिए खुले रहेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे तक टेकअवे की अनुमति है, लेकिन उसके बाद केवल भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
किसी होटल या रिजार्ट के भीतर संचालित होने वाले रेस्तरां दोपहर 12 बजे तक बाहरी मेहमानों को अनुमति दे सकते हैं। हालांकि होटल/रिजार्ट के इन-हाउस मेहमानों को दोपहर 12 बजे के बाद केवल रूम सर्विस देने का आदेश दिया गया है। दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अंतर-जिला परिवहन सेवाएं निलंबित हैं
सभी अंतर-जिला परिवहन सेवाएं और अन्य जिलों से आने-जाने वाले लोगों की आवाजाही निलंबित कर दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और गोदाम दोपहर 12 बजे के बाद भी जारी रह सकते हैं। इन गोदामों या कोल्ड स्टोरेज से जुड़े सेल काउंटर, शोरूम को दोपहर बाद बंद करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि पहले लगाए गए सभी प्रतिबंध, जिसमें वाहनों के चलने के लिए आड-ईवन फॉर्मूला राज्य भर में लागू रहेंगे।
गौरतलब है कि 25 मई को, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधों को बढ़ा दिया था। वहीं 15 मई को पहले के एक आदेश ने केवल शहरी क्षेत्रों और इसकी पांच किलोमीटर की परिधि में टीकाकरण, चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर इसे लागू किया था।
4,548 नए मामले सामने आए
स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार असम में शुक्रवार को कोविड के 4,548 नए मामले सामने आए। वहीं करीब 54 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े 3,577 तक पहुंच चुके हैं। अब तक यहां पर 4,28,933 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं।