बार काउंसिल ने सभी कॉलेजों को सर्कुलर भेजा है। दरअसल, हाल में मद्रास हाईकोर्ट ने अधिकतम उम्र सीमा में कटौती का आदेश दिया था। इस आदेश को लागू करते हुए बार काउंसिल ने ऐसा फैसला लिया है। काउंसिल ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 के क्लॉस 28 के अनुसार, अधिकतम आयु 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है दस दिन पहले बीसीआई ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की थी। इसमें राज्यों को दाखिले की आयु पर फैसला लेने का निर्णय लेने की छूट दी गई थी। लेकिन राज्यों ने अपने कॉलेजों के दाखिले के नियमों में आयु को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद बीसीआई ने सर्कुलर निकाल नियम लागू करने के लिए कहा है। एक अधिकारी कहते हैं कि कॉलेजों द्वारा मनमानी करना सही नहीं है।