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रविदास मंदिर मामला: 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजे गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर

Ravidas Mandir Case: SC ने दिया था मंदिर को तोडने का आदेश डीडीए ने शीर्ष अदालत के आदेश पर मंदिर को गिरा दिया था कार्रवाई के विरोध में भीम आर्मी ने किया था प्रदर्शन

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर मामले में सख्‍त फैसला सुनाया है। अदालत ने रविदास मंदिर मुद्दे पर दंगा करने और अवैध रूप से जमा होने के आरोप में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहित 95 अन्‍य को 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बता दें कि तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ विरोध में शामिल प्रदर्शनकारियों को बुधवार रात को पुलिस ने हिरासत में लिया था। गोविंदपुरी थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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SC के आदेश पर डीडीए ने तोड़ दिया था मंदिर

गोविंदपुरी थाना पुलिस ने बताया कि जहांपना जंगल में मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 अगस्त को डीडीए ने तोड़ दिया था। मंदिर तक जाने वाली सड़क पर एक दीवार बनाई गई थी।

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अब उठी मंदिर बनाने की मांग

थाना पुलिस ने बताया है कि उसी स्थान पर मंदिर बनाने की मांग को लेकर रामलीला मैदान में 10 हजार लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन प्रदर्शन के दौरान करीब 5 हजार लोगों ने आजाद की अगुवाई में मंदिर स्थल की ओर मार्च की योजना बनाई।

प्राथमिकी में कहा गया है कि कुछ लोगों के पास लाठी और छड़ियां थीं जिन पर झंडे लगाए हुए थे। वे सरकार और उच्चतम न्यायालय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।


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