
बोर्ड के कामकाज से संबंधित फैसला नया प्रशासक लेगा।
नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल ने एलीटों के लिए चर्चित दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला दिया है। ताजा फैसले में एनसीएलएटी ने जिमखाना बोर्ड को संस्पेंड कर दिया है। साथ ही भारत सरकार के कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय को नया प्रशासक नियुक्त करने को आदेश दिया है। अब इस मामले में अंतिम फैसला आने तक नया प्रशासक ही जिमखाना क्लब का प्रबंधकीय जिम्मेदारी संभालेंगे।
इतना ही नहीं एनसीएलटी ने नवनियुक्त प्रशासक को लंबे समय से पेंडिंग मेंबरशिप लिस्ट को नए सिरे से जारी करने का अधिकार भी दे दिया है। इसके अलावा सदस्यता शुल्क की वृद्धि पर रोक व अन्य मामले में भी उसे फैसला लेने का अधिकार होगा।
बता दें कि लंबे समय से दिल्ली जिमखाना बोर्ड पर अनियमितता के आरोप लग रहे थे। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल ने जांच में आरोपों को सही पाया। बोर्ड पर आरोप था कि जिस मकसद से जिमखाना क्लब का गठन किया गया उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा था। सदस्यों से लिए जा रहे फंड का दुरुपयोग दशकों से जारी था।
Updated on:
15 Feb 2021 03:43 pm
Published on:
15 Feb 2021 02:39 pm
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