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सिनेमा देखने और रेस्त्रा में खाने का बना रहे हैं प्लान तो पहले गाइडलाइन पर डाल लें नजर, नहीं तो बढ़ेगी मुश्किल

Coronavirus के बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन महाराष्ट्र में फिल्म देखने से लेकर रेस्त्रां में खाने तक फिर बढ़ाई गई पाबंदियां स्कूल-कॉलेजों पर भी इस तारीख तक लगा ताला

Dheeraj Sharma

Mar 16, 2021

Coronavirus in Maharashtra
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जारी हुई नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। देशभर के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in Maharashtra ) ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। देश में बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों में 78 प्रतिशत केस इन्हीं पांच राज्यों से सामने आ रहे हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा असर एक बार फिर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है।

यही वजह है कि प्रदेश सरकार लगातार इसको लेकर कड़े कदम उठा रही है। ऐसे में अगर आप फिल्म देखने से लेकर रेस्त्रां में खाने की योजना बना रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। क्योंकि सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर इस गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है।

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महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 23 लाख को पार कर गए हैं। राज्य सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के बजाय 50 फीसद सख्त प्रतिबंध लागू किया है।

यही नहीं सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाना भी शुरू कर दिए हैं। अकोला, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद जैसे जिलों में कड़े फैसले लिए जा रहे हैं।

50 फीसदी क्षमता की अनुमति
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही होटलों और रेस्तरांओं को खुला रखने के समय में भी कटौती की गई है।

यही नहीं इस दौरान कोविड-19 महामारी को लेकर जब तक केंद्र सरकार की अधिसूचना लागू है, तब तक नियमों का उल्लंघन करने पर इन प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा।

शॉपिंग मॉल पर भी लागू पाबंदियां
सिनेमा हॉल, होटल, कार्यालय ये सुनिश्चित करेंगे कि गेस्ट के मास्क पहनने के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियम लागू करने की खातिर उनके पास पर्याप्त कर्मी हैं। ये पाबंदियां शॉपिंग मॉल पर भी लागू होंगी।

इन समारोह पर लगी रोक
सरकार ने सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादियों में लोगों की संख्या को 50 और शोकसभाओं में 20 कर दिया गया है।

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स्कूल-कॉलेजों पर 31 तक ताला
पुणे जिले में कोविड-19 के मामलों में हाल में देखी गई वृद्धि के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया है।

लोगों को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक बिना वजह सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।

आपको बता दें कि नागपुर में सोमवार को कड़ी पाबंदियों के साथ एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान मास्क नहीं पहनने पर सैकड़ों लोगों पर जुर्माना लगाया गया।