
दिल्ली सरकार ने कहा सभी दफ्तरें पूरी क्षमता के साथ खुल गई हैं।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के कारण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन ( Lockdown ) जारी है। वहीं, 18 मई से लॉकडाउन पार्ट- 4 ( Lockdown 4.0 ) का भी आगाज हो चुका है। इसके बावजूद देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं, Lockdown 4.0 में दिल्ली ( Delhi ) के सभी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। साथ नये नियम-कायदे भी तय कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि अगर लगातार दो दिनों तक कोई दफ्तर नहीं आता है तो उसे लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा।
दफ्तरों के लिए नये नियम तैयार
दिल्ली सरकार के नये आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी दफ्तर ( Governmnet Office ) पूरे स्टाफ के साथ खोल दिया गया है। प्रशासन विभाग ने इस बाबत सभी ब्रांच के इंचार्ज को सूचित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी स्टाफ की रोज की उपस्थिति रजिस्ट में तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके बाद साप्ताहिक रिकॉर्ड उप सचिव के जरिए सचिव तक पहुंचाया जाएगा। नये नियम के मुताबिक, अगर लगातार दो दिनों तक कोई भी स्टाफ ऑफिस नहीं होता है तो उससे लिखित में दफ्तर नहीं पहुंचने की वजह पूछी जाएगी। जो कर्मचारी या अधिकारी ऑफिस नहीं पाएंगे, उन्हें पूरी डिटेल में अपने सीनियर को जानकारी देनी होगी। साथ विभाग को यह भी जानकारी देनी होगी कि लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन हो रहा या नहीं।
जवाब नहीं देने पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई
इधर, नये नियम के लागू होते ही कुछ शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल, कुछ शिक्षक फोन स्विच ऑफ कर गायब थे। लिहाजा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने उन शिक्षकों नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। सरकार ने साफ कहा है कि नये नियमों का पालन सख्ती से हो, अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
Updated on:
21 May 2020 03:04 pm
Published on:
21 May 2020 12:35 pm
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