
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) प्रमुख जफरुल इस्लाम को 22 जून तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। जफरुल पर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने का आरोप है। इस दौरान न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगली तारीख तक दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि जफरुल ने कोर्ट में याचिका दायर जमानत देने का आग्रह किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की थी।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने डॉ. जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह और आमजन की भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया है। मामला दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में रहने वाले एक शख्स की शिकायत पर स्पेशल सेल थाने में दर्ज हुआ है। हालांकि, पोस्ट करने के कुछ समय बाद ही डॉ. जफरुल ने अपने विवादित और भड़काऊ बयान के सोशल मीडिया से हटा दिया था। साथ ही एक मई को उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली थी
एफआईआर के अनुसार मामले में शिकायतकर्ता कौशल कांत मिश्रा, सेक्टर ए, वसंतकुंज नार्थ में रहते हैं। मिश्रा ने सफदरजंग थाना पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि, 28 अप्रैल 2020 को दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान ने एक भड़काउ पोस्ट फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर डाली थी। जिससे समाज में वैमनस्यता फैल सकती थी। मामला गंभीर देखकर एसीपी सफदरजंग ने शिकायत दिल्ली पुलिस स्पेशल से
Updated on:
12 May 2020 07:55 pm
Published on:
12 May 2020 07:53 pm
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