
नई दिल्ली.
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। नियमों को कड़ाई से लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस और निगम की होगी। जोन के बाहर लॉकडाउन के लिए केंद्र की मंजूरी लेनी होगी।
कंटेनमेंट जोन
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Published on:
26 Nov 2020 11:59 am
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