
नई दिल्ली। ट्विटर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मंगलवार को पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की शिकायत पर ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
दिल्ली पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर पर बाल यौन शोषण और बाल अश्लील सामग्री की उपलब्धता के संबंध में एनसीपीसीआर से प्राप्त एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध इकाई द्वारा आईपीसी, आईटी अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच भी जारी है।
इससे पहले 25 जून को एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को एक रिमाइंडर पत्र लिखकर जांच के दौरान गलत जानकारी देने और सहयोग नहीं करने को लेकर ट्विटर के खिलाफ उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट की मांग की थी। एनसीपीसीआर ने तीन दिनों के भीतर पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी।
ट्विटर पर बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट की उपलब्धता के खिलाफ शिकायत
ट्विटर के खिलाफ बाल आयोग द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा रिपोर्ट देने में विफल रहने के बाद एनसीपीसीआर की ओर से यह रिमाइंडर आया। इससे पहले, एनसीपीसीआर ने सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बाल कल्याण से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कुछ लिंक के बारे में ट्विटर से जवाब मांगा था, जिसे ट्विटर ने अस्वीकार कर दिया था।
शिकायत में कहा गया है कि एक जांच करने और माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर बाल अश्लील सामग्री (सीएसएएम) खोजने के बाद, एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 11/15/19 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 199/292 और आईटी अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत 29 मई को ट्विटर इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी FIR दर्ज
आपको बता दें कि ट्विटर के खिलाफ लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के पिटाई मामले में दर्ज हुई एफआईआर के बाद भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्वविटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
बुलंदशहर में बजरंग दल के एक स्थानीय नेता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बुलंदशहर में दर्ज एफआईआर में ट्विटर इंडिया हेड मनीष महेश्वरी के साथ ट्विटर इंडिया की न्यूज पार्टनरशिप हेड अमृता त्रिपाठी का भी नाम है।
पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों पर आईपीसी की धारा 505(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है। वहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर एक FIR दर्ज कराई गई है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर मध्य प्रदेश साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ यह एफआईआर धारा 505/2 के तहत दर्ज की गई है।
Updated on:
29 Jun 2021 10:46 pm
Published on:
29 Jun 2021 10:38 pm
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