सरकार ने इस बजट में एलटीसी कैश बाउचर को नोटिफाई कर दिया हैै। सरकार की ओर से यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लाई गई है, जो कोरोना महामारी की वजह से लगे यात्रा प्रतिबंध में एलटीसी टैक्स का लाभ नहीं ले सके।
ऐसे कर्मचारी जिनके ईपीएफ में एक साल में ढाई लाख से ज्यादा के कांट्रिब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। यह नियम भी सरकार 1 अप्रैल 2021 से लागू करने जा रही है। यह ऐलान ऐसे कर्मचारी जिनकी सैलरी ज्यादा है, उनको मिलने वाली टैक्स छूट को तर्र्कसंगत बनाने के लिए किया गया है।
इनकम टैैक्स रिटर्न फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टीडीएस के नियम ऐसे लोगों के लिए सख्त कर दिए हैं, जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206-एबी को जोड़ा है। इसके तहत अब जो लोग समय से रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, उन्हें दोगुना टीडीएस देना होगा।
सरकार की ओर से इस बजट में प्री-फील्ड आईटीआर की बात कही गई। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया और अधिक आसान बनाई जा सके, इसके लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 1 अप्रैल से प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराए जाएंगे।
मोदी सरकार ने बजट में ऐलान किया कि नए वित्त वर्ष से सरकार 75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों पर पडऩे वाले दबाव को घटाने जा रही है। ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा।