scriptसरकार ने बदल दिए इनकम टैक्स फाइल करने के कुछ नियम, 1 अप्रैल 2021 से होंगे लागू | Government has changed some rules for filing income tax | Patrika News

सरकार ने बदल दिए इनकम टैक्स फाइल करने के कुछ नियम, 1 अप्रैल 2021 से होंगे लागू

Published: Feb 07, 2021 01:52:33 pm

Submitted by:

Ashutosh Pathak

Highlights. – बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कुछ नियमों में बदलाव का ऐलान किया – सरकार ने एलटीसी स्कीम को नोटिफाई कर दिया, जबकि ईपीएफ कांट्रिब्यूशन में अधिक सैलरी वालों को ज्यादा टैक्स देने को कहा – समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों से दोगुना टीडीसी वसूला जाएगा, सभी नियम 1 अप्रैल 2021 से होंगे लागू
 

itr.jpg
नई दिल्ली।
इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स (Income Tax) स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हां, 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को राहत जरूर दी है। ऐसे लोगों को अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यह छूट सिर्फ उन्हीं को दी गई है, जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है। इसके अलावा वित्त मंत्री (Finance Minister) ने इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव भी कर दिए हैं, जो अगले वित्त सत्र यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन से पांच नियम हैं, जो अगले वित्त वर्ष से बदल रहे हैं।
1- एलटीसी स्कीम नोटिफाई कर दी गई
सरकार ने इस बजट में एलटीसी कैश बाउचर को नोटिफाई कर दिया हैै। सरकार की ओर से यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लाई गई है, जो कोरोना महामारी की वजह से लगे यात्रा प्रतिबंध में एलटीसी टैक्स का लाभ नहीं ले सके।
2- ज्यादा ईपीएफ कांट्रिब्यूशन में भी टैक्स
ऐसे कर्मचारी जिनके ईपीएफ में एक साल में ढाई लाख से ज्यादा के कांट्रिब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। यह नियम भी सरकार 1 अप्रैल 2021 से लागू करने जा रही है। यह ऐलान ऐसे कर्मचारी जिनकी सैलरी ज्यादा है, उनको मिलने वाली टैक्स छूट को तर्र्कसंगत बनाने के लिए किया गया है।
3- रिटर्न फाइल नहीं किया तो टीडीएस दोगुना लगेगा
इनकम टैैक्स रिटर्न फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टीडीएस के नियम ऐसे लोगों के लिए सख्त कर दिए हैं, जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206-एबी को जोड़ा है। इसके तहत अब जो लोग समय से रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, उन्हें दोगुना टीडीएस देना होगा।
4- प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराए जाएंगे
सरकार की ओर से इस बजट में प्री-फील्ड आईटीआर की बात कही गई। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया और अधिक आसान बनाई जा सके, इसके लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 1 अप्रैल से प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराए जाएंगे।
5- 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को रिटर्न फाइल करने से मुक्ति
मोदी सरकार ने बजट में ऐलान किया कि नए वित्त वर्ष से सरकार 75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों पर पडऩे वाले दबाव को घटाने जा रही है। ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो