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 GST काउंसिल ने सिगरेट पर सेस बढ़ाया, सरकार को 5000 करोड़ का होगा फायदा

जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट पर 28 फीसदी टैक्स लग रहा था। यह पुराने दर के मुकाबले 8 फीसदी कम था। सिगरेट की कीमतों में कमी ना आए, इसलिए जीएसटी की बैठक बुलाई गई थी।

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Prashant Kumar Jha

Jul 18, 2017

cigrattes

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नई दिल्ली: सोमवार को आनन-फानन में जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में सिगरेट पर कंपनसेशन सेस बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट की कीमते घट ना जाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सिगरेट पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा 5 फीसदी ऐड वेलोरम टैक्स देना होगा। इसके बाद सिगरेट की लंबाई के आधार पर अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक सिगरेट पर सेस बढ़ाने से सरकार को करीब 5 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। जेटली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अगुवाई की।


एक्साइज ड्यूटी खत्म होने से सिगरेट हुई थी सस्ती
जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट पर 28 फीसदी टैक्स लग रहा था। यह पुराने दर के मुकाबले 8 फीसदी कम था। सिगरेट की कीमतों में कमी ना आए, इसलिए जीएसटी की बैठक बुलाई गई थी। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई थी, जिससे सिगरेट सस्ती हो गई थी।