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राम रहीम को फिर झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की पैरोल वाली याचिका

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राम रहीम को नहीं मिली जमानत डेरा प्रमुख की मुंहबोली बेटी गुरांश ने राम रहीम के लिए मांगी थी पैरोल रेप के मामले में सुनारिया जेल में बंद है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख

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Gurmeet Ram Rahim

राम रहीम को फिर झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की पैरोल वाली याचिका

नई दिल्ली। साध्वी से रेप मामले में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को फिर झटका लगा है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम के लिए दायर की गई पैरोल वाली याचिक को खारिज कर दिया है। राम रहीम के लिए यह याचिक उसकी मुंह बोली बेटी गुरांश ने दायर की थी।

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राम रहीम को नहीं मिली जमानत

जानकारी के मुताबिक, राम रहीम की बेटी गुरांश ने अपनी शादी में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से राम रहीम के लिए 4 दिन की पैरोल मांगी थी। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और याचिक को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की अनुमति दी। गुरांश ने बताया कि उसकी शादी सिरसा में होनी है। जिसके लिए राम रहीम को पैरोल पर चार दिनों के लिए छोड़ा जाए। लेकिन, कोर्ट ने इसकी मंजूरी नहीं दी। सीबीआई ने डेरा मुखी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि डेरा मुखी पहले ही दो मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है।

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सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम

गौरतलब है कि साध्वियों से रेप और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। इससे पहले भी राम रहीम जमनात के लिए याचिक लगा चुका था, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली। वहीं, उसकी बेटी हनीप्रीत ने भी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन उसे भी जमानत नहीं मिली।

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