2 फरवरी को हुई डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) की मीटिंग में भी यह मामला सामने आया था। सेक्रेटरी संजय कोठारी के मुताबिक, "यह केस मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी के उलट है। अफसर होम कैडर को नहीं चुन सकते, फिर वह चाहे उनके पति/पत्नी का कैडर क्यों न हो।"