रेलवे का यह बीमा कवर पांच साल तक के बच्चों तथा विदेशी नागरिकों के लिए नहीं दिया जा रहा। खबर है कि यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी तथा वेट लिस्ट टिकट रखने वाले यात्रियों को मिलेगी। इस योजना के तहत यात्रियों- उनके नामिती-कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रूपए का मुआवजा मिलेगा। आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रूपए दो लाख रूपये तक का अस्पताल खर्च तथा ट्रेन दुर्घटना स्थल से शव ले जाने के लिए 10000 रूपए तक का परिवहन खर्च मिलेगा। ट्रेन दुर्घटना के अलावा आतंकवादी हमला, डकैती, लूटपाट, गोलीबारी आदि में भी यह बीमा कवर उपलब्ध होगा।