
Internet ban
नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट प्रतिबंध की समय सीमा को बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार के नए आदेश के मुताबिक सोनीपत और झज्जर में 6 फरवरी शाम पांच बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी।
कॉल सुविधा छोड़कर सब बंद
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने सोनीपत और झज्जर में कॉल सुविधा छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवा , SMS सेवा और सभी डोंगल सेवाओं पर रोक लगा दी है। इन सभी जगहों पर 6 फरवरी को शाम पांच बजे तक कोई भी इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। खट्टर सराकर ने इन जिलों में शांति और लोक व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया है ।
बता दें सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने को लेकर संदीप सिंह नाम के शख्स ने हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने 29 जनवरी 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन बताया है। याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इंटरनेट के संबंध में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन अनुच्छेद 19(1)(a) और 9(1)(g) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में इनका उलंघन कर सरकार मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है।
Published on:
05 Feb 2021 11:41 pm
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