scriptINX मीडिया केसः कोर्ट से पी.चिदंबरम को बड़ा झटका, ED को सरेंडर की अर्जी की खारिज | INX Media Case P Chidambram Court reject surrender plea to ED | Patrika News

INX मीडिया केसः कोर्ट से पी.चिदंबरम को बड़ा झटका, ED को सरेंडर की अर्जी की खारिज

locationनई दिल्लीPublished: Sep 13, 2019 05:35:24 pm

INX Media Case पी चिदंबरम की बढ़ी मुश्किल
कोर्ट से लगा एक और झटका, सरेंजर याचिका की खारिज
अब कुछ दिन और तिहाड़ जेल में ही गुजारने होंगे

p-chidambaram_16cccfbb95e_large.jpg
नई दिल्ली। पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सरेंडर की अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी अभी चिदंबरम को कुछ और वक्त तिहाड़ जेल में ही बिताना होगा। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि अभी वे पी. चिदंबर को हिरासत में नहीं लेना चाहते। यही वजह रही कि कोर्ट ने चिदंबरम की अर्जी को खारिज कर दिया।
आईएनएक्स मीडिया केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें ईडी के सामने सरेंडर करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया।
कांग्रेस के लिए आई सबसे बुरी खबर, इस दिग्गज नेता की अचानक बिगड़ी तबयीत, अस्पताल में भर्ती

https://twitter.com/ANI/status/1172444227239698433?ref_src=twsrc%5Etfw
इससे पहले INX मीडिया मामले में पूर्व वित मंत्री पी चिदंबरम की सरेंडर याचिका पर दिल्ली की निचली अदालत ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
वहीं गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल क्यों चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं करना चाहती?

वहीं ईडी ने चिदंबरम की सरेंडर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह अभी जेल में हैं, इसलिए गवाहों या सबूतों को प्रभावित नहीं कर कर सकते। यही वजह है कि ईडी ने पी.चिदंबरम की हिरासत लेने से मना कर दिया है।
ED ने कहा कि वह इस मामले में 6 अन्य लोगों से पूछताछ करना चाहती है, इसलिए चिदंबरम को वह बाद में उचित समय पर गिरफ्तार करना चाहती।

वहीं जवाब में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि ईडी जानबूझकर चिदंबरम से अभी पूछतान नहीं कर रही है। इसके पीछे उनकी मंशा चिदंबरम को परेशान करने की है।
आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।

गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने चिदंबरम को झटका देते हुए उनके सरेंडर की अर्जी को खारिज कर दिया।
इससे पहले भी पी.चिदंबरम ने जेल के खाने को लेकर अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने ये दलील देते हुए कि जेल में सबको एक जैस खाना मिलता है, उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो