
जमीन से कब्जा खाली करने पर लगाई रोक।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर रोशनी घोटाला मामले में याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया है कि जमीन कब्जा खाली कराने की कार्रवाई अभी न करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पहले इस मुद्दे पर हाईकोर्ट पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला दे। इस मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि जब तक जेके हाईकोर्ट इस पर फैसला नहीं करता तबतक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कब्जा खाली कराने की कार्यवाही नहीं होगी।
फैसला आने तक नहीं होगी कार्यवाही
इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख मुंकर्रर की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिटिर जनरल से राज्य सरकार से बात कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
Updated on:
10 Dec 2020 01:11 pm
Published on:
10 Dec 2020 01:04 pm
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