19 जुलाई 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Fodder Scam Case: जेल से बाहर आएंगे लालू प्रसाद यादव, अदालत से मिली जमानत

Fodder Scam Case में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, फिलहाल दिल्ली के एम्स में करवा रहे इलाज

Dheeraj Sharma

Apr 17, 2021

Lalu Prasad yadav gets bail from Jharkhand High Court in Fodder scam case
Lalu Prasad yadav gets bail from Jharkhand High Court in Fodder scam case

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित एम्स में इलाज करवा रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ( Lalu Prasad Yadav ) को बड़ी राहत मिली है। देश के चर्चित मामलों से एक चारा घोटाला मामले ( Fodder Scam Case ) में सजायाफ्ता लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है।

यह मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ( CBI ) ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी। लालू यादव अब जेल से बाहर निकल जाएंगे।

यह भी पढ़ेँः ISRO Espionage Case : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश मंत्री वी मुरलीधरन बोले- सीबीआई जांच से सामने आएंगे असली दोषी

इस आधार पर मिली जमानत
लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट जस्टिस अपरेश सिंह ने सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर राजद सुप्रीमो को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है।

ये शर्त करनी होगी पूरी
जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपए का मुचलका देना होगा। जुर्माने में दस लाख रुपए जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। इस दौरान वे अपना पता और मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकेंगे।

आपको बता दें कि दुमका कोषागार से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी मामले से पहले लालू यादव को चाईबासा और देवघर मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

वहीं दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी।

यह भी पढ़ेंः Odisha में धामरा नदी पर 110 करोड़ की जेटी परियोजना को मंजूरी, जानिए क्या होगा फायदा

ये था सीबीआई का तर्क
इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनाई थी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।

आपको बता दें कि हाल में लालू यादव की बेटी रागिनी ने कहा था कि वे अपने पिता की रिहाई के लिए रोजा रखेंगी। इससे पहले भी दुमका कोषागार मामले में सुनवाई हुई, लेकिन लालू यादव को जमानत नहीं मिली।