
तिरुवनंतपुरम: हाल ही में केरल से 'लव जिहाद' का मामला सामने आया था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की जांच NIA को सौंप दी थी, लेकिन केरल पुलिस ने राज्य में 'लव जिहाद' होने की पुष्टि से इनकार कर दिया है। केरल पुलिस ने राज्य में 'लव जिहाद' के प्रसार के आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि अभी तक राज्य में इसके होने की पुष्टि इसलिए नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी हमारे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है।
डीजीपी ने लव जिहाद की खबरों को खारिज किया
केरल पुलिस के डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है, जिनमें केरल में 'लव जिहाद' के मामले सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि डीजीपी ने कहा कि पुलिस इस संबंध में विभिन्न पहलुओं पर नजर रखे हुए है। डीजीपी ने अपने बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि केरल पुलिस ने राज्य में 'लव जिहाद' होने की बातों की पुष्टि की है, जो कि सही नहीं है।
एनआईए कर रही है जांच
डीजीपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने NIA को मामले की जांच के आदेश दिए हैं और ये पता लगाना हमारा काम है कि क्या सही है और क्या गलत, अब तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं आया है, जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि केरल में 'लव जिहाद' प्रचलित है।
मु्स्लिम युवक पर बहला फुसलाकर शादी का आरोप
आपको बता दें कि केरल में कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आया था। जिसमें एक मुस्लिम युवक पर हिंदू महिला को बहला-फुसलाकर शादी करने का आरोप लगा था। केरल हाईकोर्ट ने इस शादी को रद्द कर दिया था और बाद में हाईकोर्ट के फैसले को महिला के पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां पति ने कहा कि उसकी पत्नी बालिग है और किसी से भी शादी करने के साथ वह किसी भी धर्म को अपनाने के लिए आजाद है।
16 अगस्त को एऩआईए को सौंपी गई जांच
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 अगस्त को इस मामले की जांच के आदेश NIA को सौंप दिए थे और 10 दिन के अंदर सभी सबूत कोर्ट के समक्ष रखने को कहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के पिता को भी आदेश दिया है कि वो 10 दिनों के भीतर ऐसे कागजात प्रस्तुत करे, जिसमें लड़की को बहला-फुसलाकर शादी कराई गई है। आपको बता दें कि इस मामले में कुछ कट्टरपंथी संस्थाओं का भी हाथ होने की बात सामने आई थी।
Published on:
27 Aug 2017 05:01 pm
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