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लॉकडाउन 3.0 : मेड को काम पर जाने की छूट, जानें आज से दिल्ली में और किन चीजों पर मिली राहत

Lockdown 3.0 Relaxation in Delhi : 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय में काम करने की मिली अनुमति धोबी, प्लंबर समेत सेल्फ इमप्लॉयड लोगों को मिली राहत

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Lockdown 3.0 Relaxation in Delhi

नई दिल्ली। कोरोना काल (Coronavirus Pandemic) के संकट ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, तो बहुत से लोग आधी सैलरी में गुजारा करनेको मजबूर हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने कुछ चीजों पर रियायत दी हैं। तो दिल्ली में आज से क्या खुलेंगी और क्या रहेगा बंद आइए जानते हैं।

इन चीजों पर मिली छूट

1.आज से दिल्ली में पान, गुटका, तंबाकू और शराब बेचने वाली दुकानों को दोबारा खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ग्राहकों के बीच 6 फुट की दूरी होनी चाहिए और एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति दुकान पर नहीं होने चाहिए।

2.मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलेंगी। इससे जरूरी सामान बनाने वाली या उसकी सप्लाई चेंज की यूनिट खोली जाएंगी।

3.निजी कार्यालय भी खुलेंगे। हालांकि अभी 33 प्रतिशत कर्मचारी ही काम करेंगे।

4.सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे-धोबी, सफाई कर्मचारी, मेड, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और घरेलू काम करने वालों को भी अनुमति मिल गई है। हालांकि इसके लिए आरडब्ल्यूए की अनुमति लेनी होगी।

5.रेसिडेंशियल इलाकों में बनीं कॉम्प्लेक्स दुकानें भी सब खुलेंगी। इसके अलावा गली-मोहल्ले में मौजूद सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी।

6.प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुलेंगे।

7.सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे। जबकि ई-कॉमर्स कंपनियों को अभी महज जरूरत का सामान डिलीवर करने की अनुमति होगी।

8.घर-मकान एवं इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने की दोबारा अनुमति दी गई है। हालांकि साइट पर आस-पास के थोड़े मजदूर ही बुलाए जा सकेंगे।

9.इमरजेंसी में निजी कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग जा सकते हैं। जबकि दो पहिया वाहन में केवल एक ही लोग जा सकते हैं।

10.शादी समारोह में 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। जबकि अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।

ये चीजें रहेंगी बंद

1.हवाई व रेल यात्रा बंद रहेंगी, दिल्ली के में अंतरराज्यीय बसें भी नहीं चलेंगी।

2.स्कूल, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

3.सभी होटल और रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम व स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बंद रहेंगे।

4.नाई की दुकान और सैलून बंद रहेंगे।

-सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिंक गतिविधि में जमा होने पर पाबंदी रहेगी।

5.नाई की दुकान और सैलून, साइकिल रिक्शा, ऑटो व टैक्सी बंद रहेंगे।

6.दिल्ली की सभी प्रमुख मार्केट जैसे- खान मार्केट, करोल बाग, नेहरू प्लेस ये सभी बंद रहेंगे, लेकिन इन मार्केट के भीतर आवश्यक सेवा की दुकान खुलेंगी।

7.रेड जोन में रहने वालों का शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद रहेगा। महज इमरजेंसी में ही उन्हें जाने की इजाजत होगी।