दरअसल, यात्रियों के हाथ पर लगाई जा रही नीले रंग की यह मुहर इस बात के सबूत हैं कि किसको कितने दिन होम क्वारंटाइन में रहना है। आज से यात्रियों के हाथ पर यह स्टैंप फ्लाइट से उतरने के बाद एयरपोर्ट ( Airport ) परिसर के अंदर ही लगाई जा रही हैं। हर राज्य ने आ रहे यात्रियों के लिए अलग नियम बनाए हैं। कहीं 7, कहीं 10 और कहीं 14 दिन होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है।
दिल्ली आने वाले लोगों में अगर लक्षण नहीं मिलते हैं तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी होगा। कुछ राज्यों ने उड़ान के बाद पहुंचने पर होम क्वारंटीन का नियम बनाया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक ने 14 दिन होम क्वारनटाइन अनिवार्य रखा है। साथ ही हाथ पर होम क्वारनटाइन का स्टांप भी इन हवाईअड्डों पर लगाए जा रहे हैं।
Lockdown का आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना पड़ा असर? जहां होम क्वारनटाइन का नियम बना है वहां पर एयरपोर्ट से निकलने पर कलाई पर बड़ा-बड़ा HQ लिख दिया जाता है जिसका मतलब है होम क्वारंटाइन। एक मुहर हाथ पर लगती है जिसपर लिखा होता है कि कितने दिन क्वारंटाइन में रहना है।
पटना एयरपोर्ट पर आए यात्रियों ने मास्क लगा रखे थे। कई यात्रियों ने फेस शील्ड भी लगाए थे। एयरपोर्ट परिसर, स्टैंड, एयरपोर्ट लाउंज, चेक इन एरिया, काउंटर आदि सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर कार्यरत पदाधिकारी और सभी कर्मियों के साथ एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।