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चुनाव से पहले CM फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हलफनामे में जानकारी छिपाने पर केस चलाने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की थी कोर्ट ने याचिका में तथ्यों की कमी बताई थी फडणवीस पर आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप

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चुनाव से पहले CM फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हलफनामे में जानकारी छिपाने पर केस चलाने का आदेश

चुनाव से पहले CM फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हलफनामे में जानकारी छिपाने पर केस चलाने का आदेश

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल चलाने का आदेश जारी किया है। चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के मामले में शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए उनके खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चलेगा।

गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप है। मानहानि का और ठगी के मामले में केस चलाने का आदेश दिया गया है। ये दोनों केस नागपुर से जुड़े हुए हैं।

वकील सतीश उइके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

वकील उइके ने हाईकोर्ट में नागपुर के ज्यूडि़शियल मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती दी थी । याचिकाकर्ता उके ने आरोप लगाया था कि 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय फडणवीस ने लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपा ली थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक 1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ विभिन्न आरोपों में दो मामले दर्ज किए गए थे। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 125-ए का स्पष्ट उल्लंघन है।