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क्या लॉकडाउन की बढ़ी अवधि में लोगों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति मिलेगी?

locationनई दिल्लीPublished: Apr 11, 2020 05:33:45 pm

अप्रैल में फिलहाल 14 अप्रैल के बाद शादी के कई मुहूर्त हैं।
बीते 25 मार्च से देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है लागू।
पंजाब-ओडिशा ने पहले ही बढ़ा दिया है लॉकडाउन का वक्त।

marriage permission question in lockdown

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। सूत्रों की मानें तो कोरोना वायरस को लेकर देशभर में बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की अवधि को दो सप्ताह तक आगे बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली सीएम केजरीवाल, कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा समेत कई ने इसकी ओर ईशारा भी किया है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि 14 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है, तो क्या इस दौरान शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत दी जाएगी।
सबसे पहले तो बता दें कि पहला लॉकडाउन आगामी 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार की घोषणा से पहले ओडिशा ने 30 अप्रैल और पंजाब ने 1 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को पहले ही बढ़ा दिया है।
अप्रैल में शादी के मुहूर्त

रतलाम के मशहूर ज्योतिषी एनके आनंद के मुताबिक अप्रैल 2020 में विवाह के छह मुहूर्त हैं। यह 15, 16, 17, 20, 23 और 26 अप्रैल को हैं।

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उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस का खतरा तो मंडरा ही रहा है और अगर पिछले और इस माह को देखें तो जहां मार्च के पांच मुहूर्त यानी 1, 2, 8, 11 और 12 तारीख लॉकडाउन के पहले पड़ी थीं, अप्रैल में भी यह तारीखें फिलहाल लॉकडाउन की अवधि के बाद हैं।
अगर लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाता है तब इन तारीखों में शादी मुश्किल होगी। वहीं, मई में 3, 4, 6, 7, 10, 17, 18, 20 और 22 तारीख को भी शादी का मुहूर्त है।
क्या मिलेगी शादी-समारोह की अनुमति

बीते 25 मार्च से लागू टोटल लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पूरे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन, कार्यक्रम या सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी।
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इतना ही नहीं निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर मनाही रहेगी। साथ ही किसी भी सामाजिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक/शैक्षणिक/खेेल/संगोष्ठी/सम्मेल/धरना आदि का आयोजन निषिद्ध होगा।

इस आदेश का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, कई जिलों-इलाकों में शासन द्वारा धारा-144 भी लागू की गई है, जिसके चलते भी शादी करना संभव नहीं हो पाएगा।
कई शादियां टलीं तो कहीं गिरफ्तारी

बीते दिनों देशभर में तमाम स्थानों से ऐसी खबरें सामने आईं जिनमें लोगों ने छिपकर शादी करने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं, छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर की डिप्टी कलेक्टर शीतल बंसल ने बीते 26 मार्च को होने वाली अपनी शादी को भी टाल दिया था।
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