
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कहा कि कुशल, अकुशल और अर्ध-कुशल मजदूरों को एक नवंबर से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार ने यह घोषणा की है। श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'संशोधित वेतनमान के मुताबिक, अकुशल श्रेणी को 14 हजार रुपए, अर्धकुशल को 15,400 रुपए और कुशल श्रेणी को 16,962 रुपए प्रति माह मिलेंगे।'
राय ने यह भी कहा कि उनका विभाग न्यूनतम वेतन अधिनियम संशोधनों के बारे में मजदूरों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 10 नवंबर से एक अभियान शुरू करेगा। इन संशोधनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मई माह में मंजूरी दे दी गई थी। कोविंद ने न्यूनतम वेतन अधिनियम में संशोधन करने वाले दिल्ली सरकार के प्रस्तावित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत शहर में श्रम नियमों का उल्लंघन करने पर नियोक्ता को 50 हजार रुपए जुर्माना और तीन साल कैद की सजा हो सकती है।
राय ने कहा, 'अधिनियम में नियम कमजोर थे और इसलिए न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू करना मुश्किल था। अब अदालत के आदेश के साथ हम न्यूनतम वेतन को बहाल करेंगे और लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगे। इसके लिए हम 10 से 30 नवंबर के बीच एक अभियान चलाएंगे। 10 दिसंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम 10 से 12 विशेष टास्क फोर्स गठित करेंगे। ये टीमें 10 दिसंबर के बाद छापे मारेंगी और वितरित किए जा रहे वेतन को जांचेंगी।'
सरकार नियमों के उल्लंघन पर 10 दिसंबर के बाद संगठनों और नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाएगी। राय ने कहा, 'हम न्यूनतम वेतन की फिर से गणना करने पर काम कर रहे हैं। जनवरी अंत तक हम शीर्ष अदालत में हमारी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और उसके बाद वेतन पर नई अधिसूचना जारी की जाएगी।'
Published on:
01 Nov 2018 09:39 pm
बड़ी खबरें
View Allविविध भारत
ट्रेंडिंग
