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अब ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज रखने की बाध्यता खत्म, फोन से चलेगा काम

केंद्र सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट रखने की बाध्यता को खत्म करते हुए राज्यों के लिए एडवाजरी जारी की है।

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Mohit sharma

Aug 10, 2018

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अब ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज रखने की बाध्यता खत्म, फोन से चलेगा काम

नई दिल्ली। मोदी सरकार की ओर से निजी वाहन रखने वालों के लिए खुश खबरी आई है। अब वाहन चालकों को यात्रा के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं होगी। यहां तक कि पुलिस द्वारा रोके जाने और कागज मांगे जाने पर भी इन सबकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। दरअसल, अब इन सब कागजों का काम एक मोबाइल ऐप करेगी और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बस वाहन मालिकों को केंद्र सरकार की ओर संचालित डिजिलॉकर या फिर परिवहन मंत्रालय के एमपरिवहन प्लेटफॉर्म पर अपना रिकॉर्ड रखना होगा।

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यह है प्रक्रिया

दरअसल, केंद्र सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट रखने की बाध्यता को खत्म करते हुए राज्यों के लिए एडवाजरी जारी की है। केंद्र ने कहा है कि राज्य ऐसे दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फार्म में लाएं और उन्हीं को स्वीकार करें। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राज्यों को आधिकारिक प्लेटफार्मों के इस्तेमाल की बात कही गई है। राज्यों को बताया गया है कि डीएल, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों की ओर से जारी प्रमाणपत्रों के समान ही मानें जाएंगे।

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ऐसे करें इस्तेमाल

इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए सरकार ने digilocker.gov.in पते से एक वेबसाइट लॉंच की है। इस वेबसाइट पर जाकर आप डिजिलॉकर एप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अपना डिजिलॉकर अकाउंट खोल कर उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर मिलने वाले वन टाइम पासवर्ड (OTP) का इस्तेमाल मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं।