
चंदा कोचर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप है।
नई दिल्ली। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए अदालत के सामने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश हुइंर्। अदालत में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद स्पेशल पीएमएलए अदालत ने चंदा कोचर को 5 लाख रुपए के बांड पर जमानत दी है।
चंदा कोचर के लिए जमानत मिलने को बड़ी राहत माना जा रहा है। इसके साथ ही स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने चंदा कोचर को बगैर इजाजत देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस
बता दें कि कोचर एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रही हैं। इस मामले में बैंक के साथ वीडियोकॉन समूह भी शामिल है। यह मामला आईसीआईआई बैंक से 1,875 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित करने में किए गए भ्रष्टाचार से जुड़ा है। मामले में वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत भी जांच के दायरे में हैं। इस मामले में सुनवाई के बाद स्पेशल पीएमएलए अदालत ने चंदा कोचर को 5 लाख रुपए के बांड पर जमानत दी है।
Updated on:
12 Feb 2021 02:10 pm
Published on:
12 Feb 2021 01:38 pm
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