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NGT का पटाखों की बिक्री पर बैन रहेगा जारी, खराब एक्यूआई वाले सभी शहरों पर होगा लागू

दीपावली से पहले 30 नवंबर तक के लिए पटाखे पर बैन लगाया था। आज एनजीटी ने पहले के फैसले को आगे भी जारी रखने का फैसला सुनाया।

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दीपावली से पहले 30 नवंबर तक के लिए पटाखे पर बैन लगाया था।

नई दिल्ली। बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वायु प्रदूषण को लेकर पटाखों की बिक्री पर बैन को कोरोना महामारी के दौरान जारी रखने का फैसला सुनाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह आदेश दिल्ली एनसीआर सहित प्रदूषण के मामले में खराब एक्यूआई वाले देश के सभी शहरों में पटाखों की बिक्री पर अपने प्रतिबंध को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है।

कोविड महामारी तक रहेगा बैन

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एनजीटी ) ने दिवाली के मौके पर पटाखे पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया था। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों पर रोक लगा दी थी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखे चलाने पर बैन होगा। इस बैन को एनजीटी ने कोरोना काल तक जारी रखने का फैसला लिया है।