केजरीवाल सरकार ने अब 13 से 17 नवंबर तक यातायात के ऑड-ईवन नियम का तीसरा चरण लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि तीसरे चरण में भी ऑड-ईवन के सभी पुराने नियम ही लागू होंगे। इस नियम के तहत 13, 15 और 17 को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। जबकि 14 व 16 को ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। वहीं टैक्सी, ऑटो और बसों को भी ऑड-ईवन नियम के दायरे में रखा गया है। हालांकि, दो पहिया और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को ऑड-ईवन से छूट मिलेगी।