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रेयान मालिकों को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट रेयान स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रद्युम्न मर्डर केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका लगाई थी।

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चंडीगढ़. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। छात्र प्रद्युम्न ठाकुर मर्डर केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान परिवार के सदस्यों ने यह याचिका लगाई थी। रेयान स्कूल के तीनों ट्रस्टियों, सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता और ग्रुप के चेयरमैन ऑगस्टिन पिंटो, ग्रुप की एमडी और मां ग्रेस पिंटो ने यह याचिका लगाई थी।
मंगलवार को पंजाब-हरियाणा के जज एबी चौधनी ने रेयान स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। जज का कहना था कि वे पिंटो परिवार को जानते हैं, इसलिए इस मामले से अलग हो रहे हैं, बाद में यह मामला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हस्तांतरित किया गया था। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में स्कूल के दो सीनियर अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं मालिकों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

बयान बदल चुका है आरोपी कंडक्टर
सोमवार को इस मामले मेंं नया खुलासा हुआ है। जिस बस कंडक्टर को प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसने कोर्ट में कहा कि जज साहब मुझे फंसाया गया है। सोमवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान आरोप बस कंडक्टर अशोक ने बयान बदल दिए। स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई में अशोक ने खुद को बेगुनाह बताया और उसने कहा कि इस मामले में उसे फंसाया जा रहा है। ८ सितंबर को गुरुग्राम में मासूम प्रद्युम्न की हत्या के बाद बस के कंडक्टर ने मीडिया के सामने गुनाह कबूल किया था कि उसने ही बच्चे का कत्ल किया है। उसने कहा था कि हत्या करने वक्त उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।



पिता ने पीएमओ को लिखा पत्र
प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने स्कूल दोबारा खोले जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया है। वरुण ने पीएमओ को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है। मांग की है कि सीबीआई जांच शुरू होने से पहले स्कूल न खोला जाए। सोमवार को 10 दिन के बाद रेयान इंटरनेशनल स्कूल दोबारा खुला, लेकिन फिर से इसे बंद कर दिया गया है। सोमवार को प्रद्युम्न के पिता ने स्कूल खुलने का विरोध किया था। उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने सबूतों से छेड़छाड़ की, फिर कैसे स्कूल को खुलने दिया जा सकता है।

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