
राजद प्रमुख लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाला मामले में मिली जमानत
नई दिल्ली। चारा घोटाला ( Fodder Scam ) मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। मगर अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। जब तक दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है।
लालू प्रसाद यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि वे अब तक आधी सजा काट चुके हैं, लिजाहा इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए।
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव को जेल से जमानत पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। झारकंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत मंजूर कर ली।
सीबीआई ने किया था
विरोध आपको बता दें कि 11 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान लालू यादव की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया था। सीबीआई ने इस मामले में जवाब दाखिल किया और कहा कि लालू यादव को फिलहाल जमानत नहीं देनी चाहिए।
इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव रिम्स में इलाज करवा रहे लालू यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने इसके लिए जेल प्रशासन से विशेष अनुमति ली थी। बताया जा रहा है कि वे सिंबल पर लालू के हस्ताक्षर लेने के लिए गए थे
बहरहाल सीबीआई के विरोध के बीच एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने जमानत की अर्जी पर मुहर लग गई है और खास बात यह है कि बिहार चुनाव के बीच अगर उनकी अर्जी मंजूर हुई है तो इसका सीधा फायदा राजद को चुनाव में मिलेगा।
Published on:
09 Oct 2020 12:40 pm
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