
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल की याचिका खारिज कर दी है। इसे तरुण तेजपाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा। इतना ही नहीं गोवा की निचली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है।
6 महीने में करें ट्रायल पूरा
शीर्ष अदालत ने गोवा की निचली अदालत को निर्देश दिया है कि इस मामले का 6 महीने में ट्रायल पूरा करें। शीर्ष अदालत के इस रुख से साफ है कि तरुण तेजपाल के लिए यौन उत्पीड़न का मामला महंगा साबित हो सकता है।
SC से नहीं मिली राहत
बता दें तेजपाल पर महिला सहकर्मी से रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप है। 2017 में गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल पर रेप और यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसे तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तरुण तेजपाल को राहत नहीं दी है। अब तरुण तेजपाल की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं।
Updated on:
19 Aug 2019 11:52 am
Published on:
19 Aug 2019 11:42 am
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