न्याय, सुरक्षा की मांग की
यह आदेश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अंजनी कुमार व उनकी पत्नी की तरफ से दायर एक रिट याचिका में आया है। उनका आरोप है कि उनके नाम से पंजीकृत घर से बेटे चंदन कुमार ने अवैध रूप से बेदखल कर दिया है। वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, उन्होंने उत्तर प्रदेश मेन्टेनंस एंड वेल्फेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 और मेन्टेनंस एंड वेल्फेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन रूल्स 2014 के तहत सुरक्षा की मांग की थी। वह सितंबर 2008 में हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे।
सभी मुद्दों को ध्यान में रखें
हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं व प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद कानून के अनुसार निपटारा करें। ऐसा करते समय एक सशब्द और तर्कपूर्ण आदेश दिया जाए। इसमें पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जाए।