
INX Media Case: कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिजनेस डील के लिए जा सकते हैं विदेश
नई दिल्ली: INX मीडिया केस मामले में केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदबंरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। बिजनेस डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन जाने की इजाजत दी है। 23 जुलाई से 31 जुलाई तक यात्रा करने की अनुमति मिली है। गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी चिदंबरम पर गलत तरीके से पैसे लेने का आरोप है।
चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 1 अगस्त तक रोक
गौरतलब है कि INX मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 1 अगस्त तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। वहीं इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय चिदंबरम से पूछताछ कर चुकी है। वहीं सीबीआई चिदबंरम को कई बार समन जारी कर चुकी है। वहीं सीबीआई के विशेष कोर्ट ने पी.चिदंबरम की जमानत याचिका पर बयान देने के लिए और ज्यादा समय मांगा है । साथ ही सीबीआई आरोपी से पूछताछ भी करना चाहती है।
क्या है मामला
सीबीआई ने 2007 को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य पर आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में कथित अनियमितता में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में कार्ति को जमानत मिल गई थी। साल 2007 में कार्ति के पिता तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में वित्त मंत्री थे। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से पूछताछ हो चुकी है।
सीबीआई को चिदंबरम के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत
इससे पहले दिल्ली की अदालत में पी चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि अब तक सीबीआई को इस मामले में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जानबूझकर पी चिदंबरम को समन जारी किया है।
Published on:
23 Jul 2018 02:14 pm
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