
सुप्रीम कोर्ट का टेक्नोक्रैट्स को बड़ा झटका, 100% VVPAT मिलान की याचिका की खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की एक वैकेशन बेंच ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान EVM और VVPAT के औचक मिलान को बढ़ाकर 100 फीसदी करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने टेक्नोक्रैट्स की ओर दायर याचिका पर कहा कि आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। इससे शीर्ष अदालत का समय बर्बाद होता है।
लोकतंत्र का होगा नुकसान
बता दें कि चीफ जस्टिस की पीठ इस मुद्दे पर दायर याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मामले में दखल दिया तो लोकतंत्र को नुकसान होगा।
CJI ने याची की मंशा पर उठाए थे सवाल
बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच सात मई को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई में भी विपक्ष की ओर से दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। विपक्ष की मांग थी कि 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत इस मामले को बार-बार क्यों सुने? सीजेआई ने इस मामले में विपक्षी दलों की मंशा पर भी सवाल उठाए थे।
Updated on:
21 May 2019 02:51 pm
Published on:
21 May 2019 11:59 am
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