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26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं, यह पुलिस तय करेगी, अगली सुनवाई 20 जनवरी को

दिल्ली पुलिस तय करेगी कि ट्रैक्टर रैली को राजधानी में एंट्री मिले या नहीं। ट्रैक्टर रैली की दिल्ली में एंट्री कानून व्यवस्था का मामला।

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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई टाली।

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को लेकर यह याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई टाल दी है।

दिल्ली पुलिस ले फैसला

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा है कि इसे देश की राजधानी की सीमा में प्रवेश दी जाए या नहीं, इस पर दिल्ली पुलिस को अंतिम फैसला लेना है। ट्रैक्टर रैली की दिल्ली में एंट्री कानून व्यवस्था का मासला है। इसलिए दिल्ली पुलिस ही यह तय करेगी कि ट्रैक्टर रैली को एंट्री दी जाए या नहीं।

बुधवार को होगी सुनवाई

आज सीजेआई ने इस मसले पर सुनवाई टाल दी है। अब बुधवार को होगा इस मामाले में सुनवाई। बता दें कि ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी की थी। ट्रैक्टर रैली को लेकर रुख स्पष्ट करने को कहा था।