बुधवार को सीजेआई ने इस मुद्दे पर कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस मसले पर याचिका लंबित है। इसलिए हम अभी इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मामला गलत है। पहले हाई कोर्ट इसपर गौर कर लें। उसके बाद हम इसपर विचार करेंगे।
याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव ने कहा कि यूपी, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा भी कानून ला रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कई राज्यों से जुड़ा मामला है। वकील ने कानून पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इसकी आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजककर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। बता दें कि यूपी में लव जिहाद कानून को लागू हुए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस एक महीने में कुल 14 केस रजिस्टर हुए जिनमें 51 लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। इन 14 केसों में से 13 केस हिंदू लड़कियों से जुड़े हैं।