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Supreme court का लव जिहाद विरोधी कानून पर रोक से इनकार, यूपी-उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

यूपी और उत्तराखंड ‌हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है।
याची को हाईकोर्ट जाने को कहा।

Jan 06, 2021 / 01:48 pm

Dhirendra

supreme court

सीजेआई ने कहा कि पहले हाईकोर्ट को इस पर विचार कर लेने दीजिए।

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लव जिहाद विरोधी कानून पर सुनवाई के बाद रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लव जिहाद विरोधी कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वालों के लिए यह बड़ा झटका है। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजककर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा था।
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बुधवार को सीजेआई ने इस मुद्दे पर कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ‌हाईकोर्ट में इस मसले पर याचिका लंबित है। इसलिए हम अभी इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मामला गलत है। पहले हाई कोर्ट इसपर गौर कर लें। उसके बाद हम इसपर विचार करेंगे।
याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव ने कहा कि यूपी, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा भी कानून ला रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कई राज्यों से जुड़ा मामला है‌। वकील ने कानून पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इसकी आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजककर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। बता दें कि यूपी में लव जिहाद कानून को लागू हुए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस एक महीने में कुल 14 केस रजिस्टर हुए जिनमें 51 लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। इन 14 केसों में से 13 केस हिंदू लड़कियों से जुड़े हैं।

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