scriptटूलकिट केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब को दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक | Toolkit case: Bombay High Court gives big relief to Nikita Jacob, 3 weeks stay on arrest | Patrika News

टूलकिट केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब को दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक

locationनई दिल्लीPublished: Feb 17, 2021 01:24:53 pm

Submitted by:

Dhirendra

निकिता जैकब से दिल्ली की कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा।
कोर्ट ने तत्काल निकिता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।

nikita jacob

तत्काल कोर्ट ने निकिता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई ।

नई दिल्ली। टूलकिट मामले में शांतनु के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सामिजक कार्यकर्ता निकिता जैकब को बड़ी राहत दी है। बॉम्बहे हाईकोर्ट ने निकिता की गिरफ्तारी पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। उनके खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े टूल किट बनाने के लिए अहम भूमिका निभाने का आरोप है। ये आरोप दिल्ली पुलिस ने दर्ज एफआईआर में लगाए हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस पीडी नाइक ने हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखकर ये फैसला दिया है।

निकिता का हिंसा भड़काने का कोई इरादा नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट में आरोपी के वकील ने कहा कि निकिता जैकब का हिंसा भड़काने का कोई धार्मिक, राजनीतिक और वित्तीय इरादा नहीं था। जैकब की ओर से पेश वकील मिहिर देसाई ने औरंगाबाद बेंच द्वारा सुनाया गया आदेश जस्टिस नाइक के सामने पेश किया गया।
इसके जवाब में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडवोकेट हितेन वेनगोकर ने कोर्ट से कहा कि वह ट्रांजिट बेल पर हाईकोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी द्वारा दिए गए फैसले पर विचार करें। बता दें कि टूलकिट मामले में फंसे एक अन्य व्यक्ति शांतनु मुलुक को ट्रांजिट जमानत दी थी।
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