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Unlock 5.0 में खुलने वाले हैं मनोरंजन-वाटर-थीम पार्क, जान लें 27 जरूरी प्रोटोकॉल

अनलॉक के पांचवें चरण ( Unlock 5.0 ) के अंतर्गत थीम पार्क खोलने की तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कीं मानक संचालन प्रक्रियाएं। सभी पार्क-सिनेमा हॉल आदि को नियमों का पालन करना अनिवार्य।

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Unlock 5.0: MoHFW issues SOP for entertainment-theme parks and similar places

Unlock 5.0: MoHFW issues SOP for entertainment-theme parks and similar places

नई दिल्ली। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में अनलॉक का पांचवां चरण ( Unlock 5.0 ) शुरू हो चुका है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने तमाम सेवाओं की चरणबद्ध ढंग से शुरुआत को हरी झंडी देते हुए इनके लिए कोरोना वायरस से बचाव के उपाय अपनाने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटरटेनमेंट पार्क समेत ऐसे ही अन्य स्थानों को खोले जाने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) जारी की हैं।

इस बड़ी वजह से गृह मंत्रालय ने दी Unlock 5.0 के दिशानिर्देशों में छूट, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक देशभर में कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन में मौजूद एंटरटेनमेंट पार्क व अन्य ऐसे ही स्थान बंद रहेंगे, जबकि इन इलाकों के बाहर ही इन्हें फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।

सरकार के निर्देशों के मुताबिक देश में मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, म्यूजियम, गार्डन, फूड कोर्ट, गिफ्ट शॉप, थियेटर्स आदि को फिर से खोलने से पहले इन्हें सैनेटाइज किया जाना अनिवार्य है। जहां इन निर्देशों में सरकार ने स्वीमिंग पूलों के खोले जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वाटर थीम पार्क और वाटर राइड्स को खोले जाने पर सरकार ने हरी झंडी दे दी है और इनके पानी को नियमित रूप से फिल्टर करने और क्लोरीन डालने के लिए कहा है।

जानिए क्या हैं प्रमुख दिशा-निर्देशः


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