इसके साथ ही कहा गया है कि वाहन मालिक जो अपने 15 साल से पुराने खटारा परिचालन के अयोग्य वाहन का निबंधन कैंसिल कराना चाह रहे हो तो उनके लिए भी नई तरह की व्यवस्था की गई है। यह फैसला बिहार सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) के चलते लोगों का बोझ कम करते हुए लिया गया है। इस फैसले से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और 40% की छूट भी दी जाएगी।
एक साल के लिए वाहनों का निबंधन रद्द सर्वक्षमा योजना (Universal plan) के तहत वैसी गाड़ियां जो खटारा हो चुकी हैं, या परिचालन के योग्य नहीं है तथा 15 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, और उनके मालिक उसका निबंधन रद्द कराना चाहते हैं तो वे एक वर्ष के लिए सर्वक्षमा योजना के अन्तर्गत वाहनों का निबंधन रद्द करा सकते हैं।
एेसे मिलेगी पेनल्टी से मुक्त एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को देय कर का केवल 20 प्रतिशत और तिमाही टैक्स देने वालों को अलग-अलग श्रेणियों में 10, 15 और 20 फीसदी जमा करने पर पेनल्टी व नीलामपत्र वाद से मुक्त कर दिया जायेगा। बता दें कि फिलहाल 20 हजार से ज्यादा टैक्स डिफाल्टर तथा 50 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस चल रहा है।
जानिए, क्या कहा डिप्टी सीएम ने… डिप्टी सीएम ने कहा कि एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को कुल टैक्स का 20 प्रतिशत तथा तिमाही टैक्स देने वालों को अलग-अलग श्रेणियों में 10, 15 और 20 फीसदी जमा करने पर पेनाल्टी और नीलामपत्र वाद से मुक्त कर दिया जायेगा। फिलहाल राज्य में 20 हजार से ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर तथा 50 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस चल रहा हैं।
उन्होंने लॉकडाउन की अवधि का कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा कि इससे व्यावसायिक एवं औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को 160 करोड़ से ज्यादा की राहत मिलेगी।