
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह लालू यादव और उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर शीर्ष अदालत के सामने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बुधवार को सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब लालू यादव को जेल में ही रहना होगा।
इस मामले में मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लालू की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लालू प्रसाद के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और जमानत का दुरूपयोग करने की संभावना है। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो इससे उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के मामलों में गलत संदेश जाएगा।
सिब्बल ने की थी जल्द सुनवाई की मांग
इस मामले में कांग्रेस के नेता और चर्चित वकील कपिल सिब्बल ने उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को ही सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सीबीआई ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया है और शीर्ष अदालत के समक्ष मंगलवार को अपना पक्ष रखा।
गलत संदेश जाएगा
सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका विरोध करते हुए मंगलवार को सीबीआई ने कहा था कि यह ऐसा मामला है जिसमें जमानत देने से उच्च पदों पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता के मामलों में लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। यदि दोषी व्यक्ति को इस तरह के आधारों को पेश करने की अनुमति दी गई, तो एक कारोबारी, जो भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो, वो भी इस आधार पर जमानत का अनुरोध कर सकता है कि उसके अपराध की गंभीरता के बावजूद सजा की अवधि के दौरान वह अपना कारोबार करना चाहता है।
गुमराह करने वाला बयान
सीबीआई ने बताया है कि लालू प्रसाद ऐसा आभास देने का प्रयास कर रहे हैं कि मानो उन्हें सिर्फ 3.5 साल की कैद हुई है और वह इस सजा का काफी हिस्सा पूरा कर चुके हैं। उनका यह बयान गुमराह करने वाला और तथ्यात्मक रूप से गलत है।
4 मामलों में 168 महीने की सजा
बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चार मामलों में दोषी ठहराया गया था। इन मामलों में उन्हें 168 महीने की सजा हुई है। इसमें से उन्होंने अभी सिर्फ 20 महीने की ही सजा पूरी की है जो उन्हें सुनाई गई सजा का 15 फीसदी से भी कम है।
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Updated on:
10 Apr 2019 12:05 pm
Published on:
10 Apr 2019 08:08 am
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