काला धन रखे जाने का शक होने पर सेक्शन 153 (ए) के तहत घर या अन्य संपत्ति पर छापा मारा जाएगा। इस कार्रवाई से पहले विभाग कोई नोटिस जारी नहीं करता। इस दौरान घर या दफ्तर में पैसा, गोल्ड या प्रॉपटी के पेपर मिलते हैं, उन्हें सरकारी कब्जे में कर लिया जाता है।